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महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामला, शिंदे व उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं 13 जनवरी को सुनवाई

नई दिल्ली । उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में कुछ दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना है। बता दें, 23 अगस्त को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून से संबंधित कई प्रश्न तैयार किए थे। उन्होंने इस मामले कों पांच-न्यायाधीशों की पीठ को दल-बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक प्रश्न उठाने वाले गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को सुनने के लिए भेजा था। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह शिंदे गुट की याचिका पर कोई आदेश पारित न करे कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दोनों गुट की याचिकाओं में अयोग्यता, स्पीकर और राज्यपाल की शक्ति और न्यायिक समीक्षा को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को उठाया है।

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