सूरत कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी, मिली है दो साल की सजा
नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी दो साल की सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाल ही में निचली अदालत से उन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 माह का समय भी दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी कल फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला
राहुल गांधी ने साल 2019 में एक सभा के दौरान ‘मोदी’ सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान पर उनके खिलाफ बीजेपी एमएलए की तरफ से किये गए केस में सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किया था।
कहां से थे राहुल गांधी लोकसभा सांसद
राहुल गांधी केरल राज्य के वायनॉड से लोकसभा सांसद थे। हालांकि लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद भी अभी वायनॉड सीट को खाली घोषित नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट ने उनकी सजा पर अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया है, उसके बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला करेगा।



