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लखनऊ पुलिस का यू-टर्न, बड़े मंगल पर होने वाले भंडारे को लेकर बदले पुराने निर्देश, जानें क्या कहा…

लखनऊ। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर राजधानी में होने वाले भंडारे के लिए स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। रविवार को पुलिस से भंडारे के लिए अनुमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल, राजधानी में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है। भक्तों की भारी तादात को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

वहीं इस अवसर पर होने वाले भंडारे को लेकर भी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी। जिसमें भंडारे के आयोजन के लिए अनुमति लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब उस आदेश में संशोधन की बात सामने आ रही है। जिसमें अब स्थानीय पुलिस को भंडारे की सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। जिससे सुरक्षा की व्यवस्था जरूरत के हिसाब से पुलिस कर सके।

बता दें कि शनिवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने लोगों को निर्देशित करते हुए कहाकि ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर भंडारों के लिए आयोजकों को अब नगर निगम के अलावा स्थानीय पुलिस से भी अनुमति लेनी होगी। सड़क पर पंडाल को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके पीछे की वजह यातायात में बाधा पड़ती थी। इसके अलावा राजधानी में धारा-144 लगाई गई है। इस वजह से भी आयोजकों को भंडारे के लिए अनुमति जरूरी बताया गया था, लेकिन अब इसमें बदलावा हो गया है। थाने के साथ ही नगर निगम को भी जानकारी साझा करनी होगी। जिससे साफ-सफाई व्यवस्था हो सके।

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