Prayagraj News-प्रभावी पैरवी से हत्या के दो आरोपितों को हुई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Prayagraj News-उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित शंकरगढ़ थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-03 ने शनिवार को हत्या मामले के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि शंकरगढ़ थाने में 23 सितम्बर वर्ष 2023 को चित्रकूट जिले के बरगढ़ थाना क्षेत्र के छरेहरा गांव निवासी सुखदेव पुत्र इन्द्रलाल और मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के पनवार थाना क्षेत्र में स्थित शिवपुर गांव निवासी संजय उर्फ रत्नेश वर्मा पुत्र उमाशंकर वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा धारा 302,201,34,364ए भारतीय दण्ड विधान के तहत दर्ज किया गया था। योगी सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए आपरेशन कन्वेंशन अभियान के तहत शंकरगढ़ थाने की पुलिस टीम पैरवी करने में जुटी हुई थी।
इस मामले में पुलिस टीम ने दोनों आरोपी के खिलाफ 8 दिसम्बर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 20 सितम्बर को दोषी करार दिए गए। न्धायायालय ने 302 में प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 364ए भादवि में प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 14-14 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 201 एवं 34 भादवि में प्रत्येक को 3-3 वर्ष के कारावास व 3-0 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में उपरोक्त दोनों हत्यारोपितों ने फिरौती की मांग को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गयी थी ।
Prayagraj News-Read Also-Amethi News-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस