Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता HC से बड़ी राहत, तीन FIR में गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई पर रोक; जांच में सहयोग का निर्देश
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन FIR को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
Abhishek Banerjee: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज तीन FIR के मामलों में कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी समेत किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अभिषेक बनर्जी से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 30 नवंबर या कोर्ट के अगले आदेश तक सख्त कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है।
जांच में सहयोग करना होगा
हाई कोर्ट ने राहत के साथ अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। अगर पुलिस को पूछताछ के लिए उनकी जरूरत होती है तो उन्हें पेश होना होगा। हालांकि, पुलिस को उन्हें बुलाने से कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सख्त कार्रवाई से मिली सुरक्षा और FIR रद्द करने की उनकी मांग फिलहाल उन्हीं तीन मामलों तक सीमित रहेगी, जिन पर याचिका में सुनवाई हो रही है।
सभी FIR की कॉपी देने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज कई FIR की जानकारी नहीं थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR और शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मामले में पुलिस को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
विदेश जाकर करा सकते हैं आंखों का इलाज
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने के मुद्दे पर भी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि अगर वह आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं।
इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश अभिषेक बनर्जी के लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है, हालांकि जांच जारी रहेगी और उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा।



