Online Shopping: ऑनलाइन बिक रहा था संदिग्ध हर्बीसाइड, Amazon, Flipkart और JioMart पर लगा लाखों का फाइन

Online Shopping: साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड की ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन को लेकर CCPA ने तीन बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की।

Online Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon, Flipkart और JioMart को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओर से बड़ा झटका लगा है। प्राधिकरण ने एक कथित हर्बीसाइड उत्पाद की बिक्री और प्रचार को लेकर तीनों कंपनियों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे उत्पाद से जुड़ी जरूरी जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

CCPA के आदेश के अनुसार Amazon और Flipkart पर 10-10 लाख रुपये, जबकि JioMart पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ नामक उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग और उसके विज्ञापन से जुड़ा है।

क्यों हुई कार्रवाई?

जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित हर्बीसाइड की लिस्टिंग में उसके सक्रिय रासायनिक तत्व और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर CCPA ने कहा कि ‘साइक्लोसिनोन’ नाम का रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में दर्ज नहीं है। ऐसे में इस उत्पाद की बिक्री, मार्केटिंग और नियामकीय मंजूरी को लेकर सवाल खड़े हुए।

किस कंपनी पर कितना जुर्माना?

CCPA द्वारा जारी आदेश के मुताबिक:

  • Amazon – 10 लाख रुपये
  • Flipkart – 10 लाख रुपये
  • JioMart – 5 लाख रुपये

प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार Amazon के खिलाफ आदेश 16 सितंबर 2026 को जारी किया गया था, जबकि Flipkart और JioMart के खिलाफ 22 सितंबर 2026 को कार्रवाई की गई।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

इस मामले की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को मिली शिकायत से हुई। बताया गया कि शिकायत क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उठाई गई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि कृषि-रसायनों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों की बिक्री के लिए कुछ अनिवार्य नियमों का पालन जरूरी है। हालांकि संबंधित उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग में कई महत्वपूर्ण जानकारियां अनुपस्थित थीं।

Amazon पर हजारों ऑर्डर मिले

CCPA के आदेश में बताया गया है कि Amazon पर इस उत्पाद के 38,410 ऑर्डर दर्ज किए गए थे। वहीं कुल 43,634 यूनिट की बिक्री हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 96.42 लाख रुपये बताई गई है।

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्राधिकरण ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की।

कंपनियों को क्या निर्देश दिए गए?

CCPA ने तीनों प्लेटफॉर्म को संबंधित हर्बीसाइड की बिक्री और विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का स्व-ऑडिट करने को भी कहा गया है।

प्राधिकरण का कहना है कि ऑडिट के जरिए ऐसे उत्पादों की पहचान की जाएगी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। साथ ही कंपनियों को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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