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Imran Khan: इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक

Imran Khan: अभिनेता के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। इस दौरान अभिनेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का मौखिक आश्वासन भी केंद्र सरकार की ओर से दिया गया।

इमरान खान ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी और संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश से इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है। मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

क्या है ‘लीव इंडिया’ नोटिस का मामला?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन में शामिल होने के मामले को लेकर इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन से संबंधित कानूनों की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा था।

इमरान खान ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी और मनमाना बताया है। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि नोटिस उचित कारणों के बिना और गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया। अभिनेता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

हालांकि, ये दलीलें अभिनेता की याचिका का हिस्सा हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और अदालत की आगे की सुनवाई से स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का दिया हवाला

इमरान खान की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिलने वाले संरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। याचिका के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं।

अभिनेता की ओर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उसके आधार पर सवाल उठाए गए हैं। अब अदालत के सामने यह मामला है कि संबंधित नोटिस को चुनौती देने वाली दलीलों और सरकारी पक्ष पर किस तरह विचार किया जाए।

फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाई है। इसे मामले में अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक, OCI कार्ड भी है

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में उनके रहने और विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों से संबंधित सवाल इस मामले में महत्वपूर्ण हो गए हैं।

OCI कार्डधारकों के अधिकार और उनके भारत में रहने से जुड़ी शर्तें संबंधित कानूनों तथा नियमों के अनुसार तय होती हैं। इमरान खान की याचिका में नोटिस को चुनौती देते हुए कानूनी आधार पेश किए गए हैं। इन पर अदालत की आगे की कार्यवाही में विचार किया जाएगा।

इमरान खान का फिल्मी सफर

इमरान खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में 1988 में की थी। बाद में उन्होंने 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से बतौर मुख्य अभिनेता बॉलीवुड में शुरुआत की। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।

उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘किडनैप’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘एक मैं और एक तू’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’, ‘बॉम्बे टॉकीज’, ‘गोरी तेरे प्यार में’ और ‘कट्टी बट्टी’ शामिल हैं। वर्ष 2015 में ‘कट्टी बट्टी’ के बाद उन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया।

वर्ष 2026 में इमरान खान ने फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के साथ वापसी की। अब उनके नाम से जुड़ा ‘लीव इंडिया’ नोटिस मामला कानूनी चर्चा में है।

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तय की है। तब तक संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक आश्वासन के मुताबिक, इस अवधि में अभिनेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आगे की सुनवाई में याचिका में उठाए गए सवालों और सरकारी पक्ष की दलीलों पर विचार होने की उम्मीद है। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश से इमरान खान को राहत मिली है, लेकिन नोटिस की वैधता पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

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