6 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 25 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

सिमडेगा। सिमडेगा कोर्ट ने छह वर्ष की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. एडीजे मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 6/19 व पोक्सो 4/19 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 2 साल सजा बढ़ जाएगी.

अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश कीं. 12 गवाहों की पेशी कराई गई. एफएसएल रिपोर्ट एवं प्रदर्श भी प्रस्तुत किए गए. यह मामला 25 अप्रैल 2019 का है. बच्ची के माता-पिता बैंक गए हुए थे. वह अपने दादा के साथ घर में अकेली थी. इसी क्रम में राजू लोहरा ने उसे दातुन तोड़ने के बहाने तेलीडीपा जंगल की ओर ले गया और बच्ची के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.

बच्ची जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी. परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया. होश आने पर बच्ची ने पूरी कहानी घरवालों को बताई. इसके बाद पिता ने पाकरटांड़ थाने में राजू लोहरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने 2 साल बाद इस मामले में आरोपी राजू को दोषी ठहराते हुए 25 साल जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

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