SC grants interim bail: ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत
SC grants interim bail: सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। यह मामला अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हालांकि कहा कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली श्री केजरीवाल की याचिका से उत्पन्न कुछ कानूनी सवालों पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि हवाला चैनलों के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। श्री राजू ने आगे तर्क दिया कि ईडी ने मामले में अपराध की कथित आय के बारे में श्री केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट की खोज की है। ऐसे दावों का विरोध करते हुए, श्री केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को अवगत कराया कि संघीय एजेंसी द्वारा उद्धृत किए जा रहे सबूत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थे।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली के CM की गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। प्रथम दृष्टया पाया गया था कि पर्याप्त सामग्री मौजूद थी, जिसमें अनुमोदकों के बयान, बिचौलियों की संलिप्तता और 2022 के गोवा चुनावों में खर्च के लिए नकदी सौंपे जाने का संदर्भ शामिल था।
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हालांकि श्री केजरीवाल को 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अंततः इस आधार पर उनकी रिहाई पर रोक लगा दी कि केंद्रीय एजेंसी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। कल, ईडी ने अपने सातवें पूरक आरोपपत्र में कहा कि आप सुप्रीमो 2021-22 के आबकारी नीति “घोटाले” में “किंगपिन” और “मुख्य साजिशकर्ता” थे।