मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कहा- आरोप गंभीर, लेकिन…

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस परमवीर सिंह ने वसूली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर केस है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप यह बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का।

बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख द्वारा अनिल वाजे को 100 करोड़ रूपए की वसूलने करने का टार्गेट देने का आरोप लगाया था। हस्तक्षेपकर्ता पाटिल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इस पर परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखें।

इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल आज ही कर देंगे, आप हाई कोर्ट को कहें कि मामले की सुनवाई कल की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को एनआईए सौंपने और कोर्ट में सुनवाई को लाइव टेलिकास्ट करने की मांग को भी ठुकरा दिया है।

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