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अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया. साथ ही केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा.

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