टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी उच्चतम न्यायालय ने की खारिज
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों के उन ट्वीटों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मीडिया में देश की छवि खराब करने के लिए टूलकिट तैयार की थी।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 11 जून 2021 के आदेश के खिलाफ अलग-अलग दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में हस्तक्षेप करने से इनकार दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाएं खारिज करती है और उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों का निपटारा यथाशीघ्र किये जाने का आग्रह करती है। न्यायालय का कहना था कि जब टूलकिट मामले में देश के विभिन्न न्यायालयों में कई लोग याचिका दायर कर चुके हैं तो केवल इस मामले को विशेष प्राथमिकता देने का कोई मतलब नहीं है।