छेड़खानी मामले में जेल भेजे गए अनु सचिव इच्छाराम निलंबित
लखनऊ। महिला संविदाकर्मी से छेड़छाड़ व दुर्व्यहार में गिरफ्तार कर जेले भेजे गए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसचिव इच्छाराम को शासन ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ उप्र सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय और अनुशासनिक कार्यवाही भी करने के आदेश दिए गए हैं।
निलंबन का आदेश शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने जारी किया। निलंबन आदेश में लिखा गया है कि संविदाकर्मी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के प्रकरण में उपलब्ध कराए गए वीडियो में प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाना उप्र सरकारी (सेवक आचरण) नियमावली-1956 के नियमों का उल्लंघन है। निलंबन की अवधि में आरोपी को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता (आधा वेतन) ही मिलेगा। कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। निलंबन आदेश की प्रति थानाध्यक्ष हुसैनगंज को भी भेजी गई है ताकि वह जेल में निरुद्ध इच्छाराम को निलंबन की प्रति दे सकें।