मारपीट व धमकी देने के एक मामले भाजपा विधायक संजीव राजा को अदालत ने सुनाई दो साल की सजा

अलीगढ़ । थाना बन्नादेवी क्षेत्र में वर्ष 1999 में मारपीट व धमकी देने के एक मामले में एडीजे चार की अदालत ने शहर विधायक संजीव राजा को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि तीन साल से कम की सजा होने के चलते विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर की, जो मंजूर कर ली गई। यह जानकारी एडीजीसी रविकांत शर्मा ने दी।

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