हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात वर्ष कैद की सजा, जानें मामला

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने गुरुवार को सुनाए गए फैसले में दुष्कर्मी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है । आरोपित पर 35000 का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का भी आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी सत्यम तिवारी के अनुसार 23 मई 2013 को शाम  70 वर्षीय पीड़ित महिला अपने घर के बाहर अकेली लेटी हुई थी।

तभी वहां पर अतरौली थाना क्षेत्र के बह्मनौवा पेंग निवासी आरोपी राजू यादव आया और गाली गलौज करने लगा। मना किया तो आरोपी उसे पकड़कर घर के अंदर ले गया व उसको मारने पीटने लगा।आरोपी ने मारपीट कर महिला के साथ दुष्कर्म किया।  सूचना पाकर पीड़िता का पुत्र जो कि लखनऊ में काम करता था घर आया और पीड़िता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।

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