Mumbai college’s Hijab Ban: Supreme Court ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर रोक लगाई, पूछा तिलक और बिंदी को छूट क्यों?

Mumbai college’s Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज द्वारा धार्मिक प्रतीकों पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाया और पूछा कि यदि इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था तो उसने तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक प्रतीकों पर भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया।

मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर उठे नए विवाद के केंद्र में कॉलेज प्रशासन से पीठ ने कहा, “छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता… यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं।” लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति कुमार ने पूछा, “क्या आप कह सकते हैं कि तिलक लगाने वाले को अनुमति नहीं दी जाएगी? यह आपके निर्देशों का हिस्सा नहीं है?”

सर्वोच्च न्यायालय जून में बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कॉलेज के प्रतिबंध को लागू करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। विज्ञान डिग्री कोर्स के दूसरे और तीसरे वर्ष में नामांकित नौ छात्राओं ने कॉलेज के निर्देश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, निजता का अधिकार और पसंद का अधिकार शामिल है।

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विवाद कैसे शुरू हुआ

विवाद 1 मई को शुरू हुआ, जब चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें संकाय सदस्य और छात्र शामिल थे। नोटिस में एक ड्रेस कोड की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, बैज और स्टोल पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए यह “कानून के अनुसार गलत और अमान्य” है।

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