Guwahati: खदान त्रासदी के पीड़ित परिवाराें काे दस-दस लाख देगी सरकार
Guwahati: असम मंत्रिमंडल ने उमरांग्सू कोयला खदान त्रासदी पर संवेदना व्यक्त कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट में इस खदान हादसे में मृतकों और लापता लोगों के परिजनों को दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और रैट-होल माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एसओपी तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री डाॅ हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट की बैठक मोरीगांव में हुई। इस बैठक में उमरांग्सू कोयला खदान त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की गई। इस बैठक में असम कैबिनेट में इस हादसे में मरने वाले चारों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने इस हादसे में लापता पांच अन्य व्यक्तियों के परिजनों को भी 10 लाख रुपये की सहायता देने का ऐलान किया। लापता व्यक्ति चाहे जीवित मिलें या मृत, उनके परिजनाें काे भी 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
असम कैबिनेट में इस खदान हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के साथ पूरी घटना की न्यायिक जांच न्यायमूर्ति अनीमा हजारिका की अध्यक्षता वाला एक आयोग से कराने का भी निर्णय लिया। यह आयाेग इस घटना से संबंधित व्यक्तियों व संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय करेगा। इसके अलावा बैठक में रैट-होल माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एसओपी तैयार करने, अवैध रैट-होल खानों को बंद करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ कदम उठाने का निर्णय लिया गया।
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उल्लेखनीय है कि असम के दीमा हसाओ में 3 किलो उमरंगसो क्षेत्र में रैट-होल कोयला खदान में पानी भर जाने से चार लोगों की मौत हो गई थी। इस खदान में अभी भी पांच लोग लापता हैं।