New Delhi: ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 21 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूजा खेडकर को निर्देश दिया है कि वे आगामी 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश हों।

इससे पहले, 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि जब पूजा खेडकर जांच में सहयोग के लिए हलफनामा दाखिल कर चुकी हैं, तो जांच अब तक पूरी क्यों नहीं की गई है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एस. वी. राजू ने कहा था कि उन्हें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था कि साधारण पूछताछ और हिरासत में पूछताछ में क्या अंतर है।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि खेडकर ने फर्जी प्रमाण पत्र कहां से और कैसे हासिल किया, यह जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो इस मामले की सरगना नहीं मानी जा सकतीं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया था। पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि prima facie खेडकर के खिलाफ यूपीएससी के साथ फर्जीवाड़े के आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पूजा खेडकर न तो दिव्यांग श्रेणी में आती हैं, न ही ओबीसी श्रेणी के लाभ की हकदार हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान खेडकर पर कुछ अवैध मांगें करने के आरोप भी लगे, जिसके चलते कलेक्टर सुहास दिवासे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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मामला तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, वह निर्धारित समय पर अकादमी नहीं पहुंचीं, जिसके बाद UPSC ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।

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