टूलकिट मामला: लाख रुपये के निजी मुचलके पर दिशा रवि को मिली जमानत
नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत अर्ज़ी मंज़ूर कर ली है। अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज एडिशनल सेशन जज धर्मेंदर राणा ने दिशा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी। इससे पहले बीते रोज दिशा रवि की कस्टडी पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
आपको बता दें कि आज दिशा रवि की एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर पेश किया। रिमांड बढ़ाने की सुनवाई के दौरान ही दिशा रवि के वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जानकारी दी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है।
शनिवार को कोर्ट में क्या हुआ था?
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिन्हें हम सील बंद लिफाफे में देना चाहते हैं। इस पर जज ने कहा कि आप दस्तावेज दाखिल कर करें। जज ने पूछा कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, इस पर दिल्ली पुलिस ने दस्तावेज सौंपे।