New Delhi: Supreme Court का NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार

New Delhi: Supreme Court ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। Physics Wallah Coaching Institute के अलख पांडेय के वकील ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए जो बिलकुल उचित नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर NTA को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

Supreme Court ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। Supreme Court ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग स्वत: रद्द हो जाएगी। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान NTAने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उनके लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।

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इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे में NTA को जवाब देना होगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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