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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया निर्देश, कहा- नाइट कर्फ्यू पर करें विचार

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू है। वहीं दिल्ली और पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी यूपी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो।

घर-घर जाकर लोगों का करें वैक्सिनेशन
कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें। साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए।

‘भीड़ को करें नियंत्रित’
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह देर शाम होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने पर विचार करें और रात का कर्फ्यू लगाने के बारे में भी सोचें।

11 अप्रैल तक बंद हैं सभी स्कूल
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी।

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