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देहरादून, पौड़ी समेत उत्तराखंड के इन शहरों में एक सप्ताह के लिए लगा कर्फ्यू

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। रविवार को 4368 नए केस दर्ज किए गए और 44 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। बीते रविवार की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 1748 लोग स्वस्थ हुए और वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 35864 हो गई है।

इससे पहले शनिवार 24 अप्रैल को 5084 नए संक्रमित मिले थे और 81 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। बढ़ते मामलों के बीच देेहरादून में कल 26 अप्रैल की शाम से एक सप्ताह तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। नैनीताल जिले में नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका रामनगर में भी 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई की सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने भी पौड़ी के कोटद्वार व लक्ष्मणझूला में सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। कर्फ्यू वाले सभी शहरों में 26 की शाम पांच बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके बाद सात बजे से नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में है। ऐसे में इन शहरों में 26 की शाम से तीन मई की सुबह तक कर्फ्यू रहेगा।

देहरादून में एक सप्ताह का कर्फ्यू
देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि देहरादून नगर निगम, ऋषिकेश, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटाउन क्षेत्र में 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक पूर्णतया कोविड कर्फ्यू रहेगा।

ये हैं नियम
-इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।
-दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
-जनपद देहरादून के अन्य स्थान पर पूर्व आदेश लागू रहेंगे।

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