यूपी: राहुल गांधी की आवाज जांच की मांग खारिज, 11 मई को अगली सुनवाई
UP News-उत्तर प्रदेश में चल रहे एक चर्चित मानहानि मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग को कोर्ट ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। यह मामला अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है।
शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवादी पक्ष की उस अर्जी को अस्वीकार कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसी जांच आवश्यक नहीं है।
यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा वर्ष 2018 में दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।
अदालत ने पहले ही राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतनामा पेश करने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए 11 मई को अगली तारीख तय की है, जिस दिन जमानत से संबंधित औपचारिकताएं और अंतिम बहस हो सकती है।
इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से चर्चा में आ गया है।
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