Mau News: # गैंगस्टर एक्ट के आरोपी खालिद अंसार की 53\.89 लाख की संपत्ति कुर्क
Mau News: # Gangster Act accused Khalid Ansar's property worth Rs 53.89 lakh attached
Mau News:अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मऊ पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी खालिद अंसार की करीब 53.89 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। जिलाधिकारी आनंद वर्धन के आदेश पर शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को करीमुद्दीनपुर स्थित आरोपी के एक मंजिला मकान पर यह कार्रवाई की गई।
कुर्की के बाद संपत्ति को जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त रिसीवर तहसीलदार घोसी के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।
2640 वर्गफीट में बना है मकान
पुलिस के अनुसार थाना घोसी में दर्ज मुकदमा संख्या 534/2025 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(ख)(i)/3(1) के तहत आरोपी खालिद अंसार पुत्र स्व. हाजी अंसार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि करीमुद्दीनपुर के वार्ड नंबर 08 में स्थित 2640 वर्गफीट के भवन संख्या 419 का निर्माण कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से कराया गया था।
तहसीलदार और सीओ की मौजूदगी में हुई कुर्की
जिलाधिकारी के 13 अगस्त 2026 के आदेश और वाद संख्या 2251/2026 के अनुपालन में शुक्रवार शाम सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी और तहसीलदार अनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 53,89,372 रुपये मूल्य की संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की।
भाई की 94 लाख की संपत्ति भी हो चुकी है जब्त
पुलिस-प्रशासन के मुताबिक इसी मामले से जुड़े आरोपी खालिद अंसार के भाई मसूद अख्तर की करीब 94 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति भी 5 सितंबर 2026 को कुर्क की जा चुकी है।
सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि शासन की नीति के अनुरूप आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



