Haridwar Dharm Sansad: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस, 10 दिन बाद होगी सुनवाई

हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगा, क्योंकि इस तरह के मामले पहले से ही लंबित हैं।  इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में धर्म संसद आयोजित करने के खिलाफ स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी। आईएफएस के 32 पूर्व अधिकारियों ने कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा के आह्वान की निंदा करते समय धर्म, जाति, क्षेत्र या वैचारिक मूल का लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ सतत निंदा अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी निंदा सभी के लिए होनी चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए।

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