कोयले का अवैध परिवहन करने वाले वाहन मालिक पर 18 लाख रुपये का जुर्माना
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में बुधवार को वाहन चालक प्रदीप माठे पुत्र महेश माठे निवासी ग्राम पालाखेड़ तहसील मोहखेड़ पर कोयले का अवैध परिवहन करने 18 लाख 770 रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 40 सी डी 8265 को खनिज सहित राजसात किया गया है।
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कलेक्टर सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में कोयला खनिज के अवैध परिवहन के संबंध में एक प्रकरण प्राप्त हुआ था। जिसमें थाना प्रभारी मोहखेड़ के पत्र दिनांक 01 फरवरी 2023 के अनुसार ग्राम पालाखेड के भ्रमण के दौरान ट्रक क्रमांक एम.एच. 40 सी डी 8265 मय खनिज से वाहन चालक प्रदीप माठे द्वारा अवैध कोयला का परिवहन करते हुए पाए जाने पर वाहन को जप्त कर थाना मोहखेड़ में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। प्रकरण में प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत जवाब, तर्क एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक द्वारा कोयला खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5,00358 रुपये की अर्थशास्ति, 4,00000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपये की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 9,01,358 रुपये अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 9 लाख 385 रुपए की दुगुना राशि 18 लाख 770 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 40 सीडी- 8265 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं।
उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।