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निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी सीटें पर हरियाणा का हक, राज्यपाल ने बिल पर लगाई मुहर

चंडीगढ़। कोरोना संकट के चलते एक तरफ जहां पूरे देश में रोजगार पर संकट छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75 फीसदी रोज़गार के बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा।

वहीं इस मुद्दे पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने एक्ट को मंजूरी दी है। चौटाला ने कहा, ”बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद ‘The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020’ आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया. जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई। हरियाणा प्रदेश को बधाई।”

https://twitter.com/Dchautala/status/1366726724126339082

यहां ध्यान रहे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वायदे किए थे। राज्य में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार है।

क्या है प्रावधान?
हरियाणा विधानसभा से पिछले साल स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 पारित हुआ था। इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा।

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