Nirmala Sitharaman announced revised tax slabs: नई व्यवस्था के लिए स्लैब संशोधित, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं

Nirmala Sitharaman announced revised tax slabs: मध्यम वर्ग के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी करदाताओं के लिए बोझ कम करने के लिए नई व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब और दरों की घोषणा की है। विशेष आय को छोड़कर, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर बोझ नहीं होगा। संशोधित स्लैब का लाभ अगले वित्तीय वर्ष से इससे अधिक आय वालों को मिलेगा।

वित्त वर्ष 25-26 के लिए कर स्लैब-

4 लाख रुपये तक: शून्य

4-8 लाख रुपये: 5%

8-12 लाख रुपये: 10%

12-16 लाख रुपये: 15%

16-20 लाख रुपये: 20%

20-24 लाख रुपये: 25%

24 लाख रुपये से अधिक: 30%

वित्त वर्ष 24-25 के लिए कर स्लैब

3 लाख रुपये तक: शून्य

3-7 लाख रुपये: 5%

7-10 लाख रुपये: 10%

10-12 लाख रुपये: 15%

12-15 लाख रुपये: 20%

15 लाख रुपये से अधिक: 30%

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12 लाख रुपये तक कोई कर नहीं

12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई आय नहीं देनी होगी नई व्यवस्था के तहत कर में छूट दी जाएगी। इसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती भी जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय निर्माण में मध्यम वर्ग के योगदान में विश्वास करती है। सीतारमण ने संसद को बताया कि नए स्लैब के तहत 12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये और 18 लाख रुपये कमाने वालों को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। कर राहत प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्यक्ष करों में 1 लाख करोड़ रुपये और कर प्रस्तावों के आधार पर 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व छोड़ेगी।

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