Up News-सिंचाई कर्मचारी सहित दो लोगों को हत्या में आजीवन कारावास की सजा

Up News-  कौशाम्बी 14 वर्षों पूर्व महेवा घाट थाना क्षेत्र के हिनौता खेत में मिली युवक की नग्न लावारिस लाश की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी समेत दो लोगों को हत्या का दोषी पाया है दोनों दोषी को आजीवन कारावास की सजा और पांच पांच हजार के अर्थ दंड से अदालत ने दंडित किया है हत्या के दोनों दोषियों को अन्य धाराओं में तीन-तीन माह की सजा और दो दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है हत्या के दोषियों को दंड दिलाने के लिए कौशांबी पुलिस ने अदालत में पैरवी की है

घटनाक्रम में बताते चलें कि फतेहपुर जनपद के धाता थाना क्षेत्र के रामपुरवा निवासी कोटेदार दलित राम कृपाल उर्फ जुल्ला बाबा की हत्या करने के बाद महेवा घाट थाना क्षेत्र के शाहपुर माइनर हिनौता के पास खेत में 19 जुलाई 2010 को एक नग्न लाश फेक दी गयी थी शरीर में गहरे जख्म के निशान थे और गुप्तांग धागा से बंधा था लाश नग्न थी जिसकी शिनाख्त दलित रामकृपाल उर्फ जुल्ला बाबा कोटेदार के रूप में हुई थी हत्या के मामले में गांव के रामकृपाल सिंह कुर्मी सींचपाल अधिकारी वा जितेंद्र सिंह वा प्रमुख सिंह वा अंशु सिंह उर्फ दरोगा किशोर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा महेवाघाट थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा सुनवाई के दौरान रामकृपाल सिंह कुर्मी सींचपाल अधिकारी की मौत हो गई है और अंशु सिंह उर्फ दरोगा किशोर का मुकदमा किशोर होने के चलते किशोर न्यायालय भेज दिया गया मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों पर उदार दृष्टिकोण अपनाने की अपील की सरकारी वकील पंकज सोनकर और धर्मेंद्र मौर्य ने अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की सिफारिश की दोनों पक्षों की बहस और जिरह सुनने के बाद अदालत ने जितेंद्र सिंह और प्रमुख सिंह को दलित रामकृपाल उर्फ जुल्ला बाबा कोटेदार की हत्या का दोषी पाया और हत्या के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया हत्या के दोषियों को अदालत ने पांच पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है और अन्य धाराओं में तीन-तीन माह की सजा और दो दो हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है

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