Relief for Rahul Gandhi-राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत, निगरानी याचिका खारिज

Relief for Rahul Gandhi: MP-MLA court grants relief; revision petition dismissed;

Relief for Rahul Gandhi-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी (रिवीजन) याचिका खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित मानहानि मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है।

स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत में अंतिम बहस की प्रक्रिया जारी है और इस स्तर पर कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

यह मानहानि का मामला वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा दायर किया गया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर सार्वजनिक मंच से विवादित टिप्पणी की थी।

आवाज के नमूने की मांग पहले ही हो चुकी थी खारिज

मुकदमे की सुनवाई के दौरान परिवादी ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना जांच के लिए उपलब्ध कराने की मांग की थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 2 मई को इस अर्जी को खारिज करते हुए जमानतनामा प्रस्तुत करने और अंतिम बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

इसके बाद विजय मिश्र ने मजिस्ट्रेट के आदेश को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

लगातार दो अदालतों से नहीं मिली राहत

राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट और अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट दोनों ने अस्वीकार कर दी है। ऐसे में परिवादी की ओर से दायर दोनों प्रयास सफल नहीं हो सके और मानहानि मामले की सुनवाई अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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