ED seizes properties: ईडी ने ‘मुदा घोटाले’ में बेंगलुरु में 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

ED seizes properties: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े बहुचर्चित ‘मुदा घोटाला’ मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में 92 भूखंडों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत की गई है।

ईडी के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ताजा जब्ती भी इसी सिलसिले में जांच का हिस्सा है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है।

एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां विभिन्न हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों और व्यक्तिगत नामों पर दर्ज हैं, जो दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए “मुखौटा” या “डमी” के रूप में काम कर रहे थे।

ईडी की यह कार्रवाई मैसूर लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई जांच का हिस्सा है।

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जांच में सामने आया है कि एमयूडीए साइटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। वैधानिक प्रावधानों, सरकारी आदेशों और दिशा-निर्देशों की खुलेआम अनदेखी करते हुए अवैध तरीके से भूखंड आवंटित किए गए, जिससे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ। ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।

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