Mau News-मऊ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों को लेकर बैठक में दिए गए अहम निर्देश
Mau News: National Lok Adalat in Mau on September 12; key instructions issued during a meeting regarding preparations.
Mau News-जनपद मऊ में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित एवं प्रीलिटिगेशन मामलों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक पात्र वादों को चिन्हित किया जाए और उनका निस्तारण आपसी सुलह, समझौते एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर कराने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
राजस्व व प्रीलिटिगेशन मामलों पर विशेष जोर
जनपद न्यायाधीश ने विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों और प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
अपर जनपद न्यायाधीश-प्रथम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी बाक़र शमीम रिज़वी ने भी संबंधित अधिकारियों को अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन करने तथा उनकी प्रभावी पैरवी एवं निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्रीमती नाहेरा वसीम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों से चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करने और पात्र मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा गया।
मोटर दुर्घटना दावा मामलों के निस्तारण पर भी चर्चा
राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण को लेकर भी बैठक आयोजित की गई। इसमें पक्षकारों, बीमा कंपनियों और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के सचिव सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने आमजन, वादकारियों और संबंधित पक्षकारों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन स्तर के विवादों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित विभागों, न्यायालयों, अधिवक्ताओं, बीमा कंपनियों और आमजन से सक्रिय सहयोग की अपील की है।



