बाराबंकी: जिला कारागार के बाहर होगी तलाशी, जेल अधीक्षक ने दिए निर्देश

बाराबंकी। कोरोना महामारी के चलते जिला जेल में बंदियों से परिजनों की मुलाकात पर पाबंदी थी। लेकिन अब मुलाकात करने का सिलसिला जारी हो चुका है। जिससे जेल कर्मियों व जेल अधीक्षक की जिम्मेदारियों भी बढ़ गई है। जेल व्यवस्था को सृदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए जेल अधीक्षक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जिला कारागार में बंदियों से मुलाकात करने आ रहे परिजनों की जिला कारागार के गेट के बाहर तलाशी लेकर ही अंदर जाने की अनुमति होगी। इसके उपरांत गेट के अंदर प्रवेश करने पर पुनः तलाशी ली जाएगी। जिसपर अगर कोई निषिद्ध वस्तु पाई जाती है तो बाहर गेट पर तैनात प्रभारी हवलदार की जिम्मेदारी होगी। जिसपर उचित कार्रवाई की जाएगी।

जेल अधीक्षक हरि बख्श सिंह जी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा-जेल के अंदर नियम कानून का पालन किया जाना अति आवश्यक है। जेल के बाहर तलाशी को पुनः आरंभ किया गया है जिससे गेट नंबर 1 गेट नंबर गेट नंबर 2 पर तलाशी होने से जेल के अंदर निश्चित वस्तुओं के प्रवेश एवं अनैतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। मैं स्वयं जेल के अंदर प्रवेश से पहले अपनी तलाशी करवाता हूं साथ ही जेल के अंदर आने वाले सम्मानित व्यक्तियों से अपेक्षा रखता हूं की जेल के अंदर प्रवेश करने से पहले स्वेच्छा पूर्वक अपनी तलाशी करवा कर ही प्रवेश करें।

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