हिमाचल में अब फाइव-डे वीक, धार्मिक आयोजनों पर बैन, सभी दफ्तरों में आधा स्टाफ ही आएगा

हिमाचल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बंदिशों में और बदलाव किया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार हिमाचल में अब सरकारी दफ्तर फाइव-डे वीक व्यवस्था पर चलेंगे। यानी शनिवार और रविवार को ये दफ्तर बंद रहेंगे। इनमें सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थाएं और हिमाचल प्रदेश सचिवालय भी शामिल हैं। इसी के साथ दूसरा फैसला यह है कि काम के पांच दिनों में इन दफ्तरों में अटेंडेंस पचास फीसदी रहेगी। यानी दफ्तरों में आधे कर्मचारी ही आएंगे। सरकारी दफ्तरों में क्लास वन और क्लास टू के अधिकारी रोज दफ्तर आएंगे, जबकि 50 फीसदी कैपेसिटी का आदेश क्लास-थ्री और क्लास-फोर के लिए ही है। हालांकि ये दोनों फैसले एमर्जेंसी सेवाओं वाले दफ्तरों में लागू नहीं होंगे। एमर्जेंसी वाले विभागों में स्वास्थ्य, पुलिस, फायर, बैंक, बिजली, वॉटर एंड सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, एक्साइज, बजट और अन्य शामिल हैं, जो इंसिडेंट सेवाओं से संबंधित हैं। यह आदेश हिमाचल हाई कोर्ट पर भी पूरी तरह लागू नहीं होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट इस बारे में अलग से आदेश करेगा।राज्य में सभी तरह की धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह बंद रहेगा। अन्य समारोहों जैसे एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 फीसदी कैपेसिटी और इंडोर व्यवस्था में अधिकतम 100 लोगांे को ही अनुमति होगी। ओपन स्पेस और आउटडोर में क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 300 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस तरह के आयोजन के लिए एसडीएम से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इन सभी कार्यक्त्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी तरह के धार्मिक संस्थानों में लंगर, कम्युनिटी किचन और धाम पर बैन रहेगा। सरकार की ओर से जारी ये आदेश 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। वह इस दौरान सुलाह, बड़सर और नादौन जाने वाले थे।

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