पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Kerala journalist Siddique Kappan) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं.
पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (journalist Siddique Kappan) की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कप्पन (Siddique Kappan) को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई.
हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर CJI जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो वो साजिश रच रहा था.