शराब पीने की लीगल उम्र में केजरीवाल सरकार ने बदलाव, अब आईडी कार्ड भी होगा चेक
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटाकर कर 21 साल कर दिया है। इससे पहले ये उम्र 25 साल थी। अब 21 साल से कम उम्र के लोगों को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। बता दें कि यह नियम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले से लागू है। अब इस श्रेणी में दिल्ली भी शमिल हो गया है।
इसके साथ ही अंडरएज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरु करने का फैसला किया है। 21 साल से कम उम्र के युवकों की अनिवार्य रूप से आईडी कार्ड चेकिंग की जाएंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने महत्तवपूर्ण बदवाल किया है।
उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।” इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी।
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सरकार शराब की दुकान नहीं चलएगी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और कुछ अंडरसर्व्ड हैं जिसकी वजह से लीकर माफिया का करोबार चलता है। 20 फीसदी दिल्ली ओवर सर्व्ड है, जहां घरों में कारोबार चलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। क्वालिटी की जांच होगी।