Up News- प्राण घातक हमले के तीन दोषियों को पांच पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा
Up News- कौशांबी सराय अकिल थाना में 12 वर्षों पहले दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 224 सन 2012 के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत में प्राण घातक हमले के तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अभियुक्त पर छह 6000 का अर्थ दंड अदालत ने लगाया है
12 वर्षों पहले तीनों अभियुक्तों ने प्राण घातक हमला किया था जिसका मुकदमा सराय अकिल थाने में दर्ज हुआ था विवेचक ने आरोपियों के विरुद्ध चार्ज सीट अदालत में दाखिल किया बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्तों को बेगुनाह बताते हुए बरी करने की फरियाद की सरकारी वकील डीजीसी क्रिमनल सोमेश्वर तिवारी ने अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की गुजारिश की मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में प्राण घातक हमले के आरोपी मोहम्मद मेहसर वा सुजात अली वा परवेज निवासी रानीपुर रसूलपुर सुकवारा थाना सराय अकिल को प्राण घातक हमले का दोषी पाया और तीनों दोषियों को 5–5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा वा छह छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है