New Delhi- BJP नेता प्रवीण Shankar Kapoor के आपराधिक मानहानि मामले में Atishi Marlena को नोटिस

New Delhi-  दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की CM Atishi Marlena के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी मार्लेना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

New Delhi- Tips for Weight loss: क्या आप भी घटाना चाहते हैं अपना बढ़ता वजन? तो जरुर शामिल करें अपनी डाइट में यह 3 फूड आइटम्स

सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर की ओर से पेश वकील अजय बर्मन ने कहा था कि सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है। बर्मन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कांफ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया गया था कि भाजपा ने 27 आप विधायकों को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था।

कपूर की याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इस आदेश में कई कानूनी खामियां हैं। सेशंस कोर्ट ने आपराधिक शिकायत से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर विचार किया है, जिसके मामले में काफी कम महत्व है। दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 28 जनवरी को आप विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा पर आरोप लगाने के लिए प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल मानहानि मामले में CM Atishi Marlena को जारी समन रद्द कर दिया था।

Related Articles

Back to top button