BIS Strict action: अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी, 70 लाख रुपये के घटिया उत्पाद जब्त
BIS Strict action: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान बीआईएस ने गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले हजारों उत्पाद जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि बीआईएस ने इन गोदामों से बिना आईएसआई मार्क वाले उत्पाद जब्त किए, जिनके पास कोई मान्य गुणवत्ता प्रमाणपत्र नहीं था।
मंत्रालय के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय (बीआईएस) के अधिकारियों ने 19 मार्च को मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर 15 घंटे तक चली छापेमारी में 3,500 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त किए। इनमें गीजर और फूड मिक्सर जैसे उपकरण शामिल थे, जिन पर या तो आईएसआई मार्क नहीं था या फिर वे नकली आईएसआई लेबल के साथ बेचे जा रहे थे।
बीआईएस ने हाल के दिनों में देशभर में इसी तरह की कई कार्रवाइयां की हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर जैसे विभिन्न शहरों में छापेमारी कर घटिया और अवैध उत्पाद जब्त किए गए हैं। ये अभियान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उठाए गए सख्त कदमों का हिस्सा हैं।
वर्तमान में भारत सरकार और विभिन्न नियामक संस्थानों द्वारा 769 उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के तहत अधिसूचित किया गया है। बीआईएस से वैध लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र (सीओसी) के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, बिक्री, किराये पर देना, भंडारण या प्रदर्शन करना अवैध है।
यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29(3) के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
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यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।