RBI Action: PNB समेत तीन बड़े बैंकों पर RBI का एक्शन- ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं
RBI Action: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों पर जुर्माने लग चुके हैं। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये जुर्माने ग्राहकों के लेनदेन या खातों की वैधता से जुड़े नहीं हैं, बल्कि बैंकों की आंतरिक प्रक्रियाओं में कमियों के चलते लगाए गए हैं।
कोटक महिंद्रा बैंक: 61.4 लाख का जुर्माना
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा “क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम” और “ऋणों पर नियामकीय प्रतिबंध” जैसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया। आरबीआई ने कहा कि यह कदम ग्राहकों के साथ किसी विशेष लेनदेन को लेकर नहीं, बल्कि प्रक्रियागत चूकों के कारण उठाया गया है।
IDFC फर्स्ट बैंक: 38.6 लाख का जुर्माना
IDFC फर्स्ट बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना KYC (Know Your Customer) मानदंडों का सही तरीके से पालन न करने के कारण लगाया गया है। KYC नियम ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से बचाव के लिए अहम होते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 29.6 लाख का जुर्माना
PNB पर लगाए गए ₹29.6 लाख के जुर्माने का कारण “कस्टमर सर्विस से जुड़ी कमियों” को बताया गया है। RBI के अनुसार, बैंक कुछ सेवाओं में ग्राहकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुभव नहीं दे सका, इसलिए यह कार्रवाई की गई।
⚠️ क्या इसका ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा?
नहीं। आरबीआई ने साफ कहा है कि ये पेनाल्टियां बैंकों की नीतिगत कमियों के चलते लगाई गई हैं। इनका आम ग्राहकों के खातों, सेवाओं या लेनदेन पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। ग्राहक पहले की तरह बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
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RBI की कार्रवाई का मकसद
इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद बैंकों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है, ताकि देश की बैंकिंग प्रणाली और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनी रहे।