adevertisment Adevertiisment banner

Punjab: हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल याचिका पर हरियाणा को भेजा नोटिस

Punjab: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए खारिज की गई पैरोल याचिकाओं की संख्या पर हरियाणा राज्य से हलफनामा मांगा। यह निर्देश तब आया जब उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 29 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया, जिसके तहत हरियाणा को इस पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

कार्यवाहक प्रमुख गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका में डेरा प्रमुख ने कहा कि दोषी को परिवार और समाज के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पैरोल और फरलो का उद्देश्य सुधारात्मक है। आवेदक को कानून के अनुसार पैरोल दी गई थी और उसने कभी भी रिहाई आदेश के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था।

उसे दी गई पैरोल समान रूप से रखे गए या यहां तक ​​कि “उच्च स्तर की सजा” वाले दोषियों के साथ पूरी तरह से समानता में थी। “यह प्रस्तुत किया गया है कि 29 फरवरी का आदेश आवेदक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है क्योंकि वह अधिनियम के अनुसार इस वर्ष 20 और दिनों की पैरोल और 21 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र है और अन्य समान दोषियों को भी दी गई है।”

Punjab: also read-New Delhi- केजरीवाल को मेट्रो में धमकी भरा मैसेज लिखने वाला युवक गिरफ्तार

डेरा प्रमुख की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने की।

Related Articles

Back to top button