Sports News: खेल मंत्रालय ने जूडो फेडरेशन की अंतरिम कार्यकारिणी को दी सशर्त मान्यता

Sports News: Sports Ministry grants conditional recognition to the Judo Federation's interim executive committee.

Sports News:केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) की हाल ही में चुनी गई अंतरिम कार्यकारिणी को सशर्त मान्यता प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई, तो यह मान्यता तत्काल निलंबित या रद्द की जा सकती है।

जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए वर्ष 2022 में कोर्ट ने प्रशासक नियुक्त किया था, जिसके अधीन संचालित हो रहा था। इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने फेडरेशन को वार्षिक आम बैठक आयोजित करने और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुरूप नई कार्यकारिणी गठित करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के बाद जून में अंतरिम कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया, जिसमें मुकेश कुमार अध्यक्ष, बनी ब्रत दास महासचिव और शैलेश तिलक कोषाध्यक्ष चुने गए।

खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (अंतरिम निकाय) की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मान्यता दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि यदि अंतरिम निकाय द्वारा किसी प्रकार की चूक या गंभीर अनियमितता की जाती है, तो दी गई सशर्त मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है।

मंत्रालय ने जूडो फेडरेशन को निर्देश दिया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतिम कार्यकारिणी के चुनाव समयबद्ध तरीके से कराए और अपने संविधान में संशोधन कर उसे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुरूप बनाए। इसके अलावा, फेडरेशन को हर महीने हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपनी होगी तथा अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

नई अंतरिम कार्यकारिणी में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा चार उपाध्यक्ष और चार संयुक्त सचिव भी चुने गए हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी मनीषा मल्होत्रा भी पदाधिकारियों में शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जूडो खिलाड़ी एल. सुशीला देवी और अकरम शाह को ‘स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ मेरिट’ के रूप में अंतरिम कार्यकारिणी में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ की कार्यकारिणी में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी और चार महिला सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष अधिकतम तीन लगातार कार्यकाल तक ही पद पर रह सकते हैं।

Read Also-KGMU News-केजीएमयू के छात्रावासों की मेस में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध

Related Articles

Back to top button