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Uttarakhand: तीन दिन में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निरस्त होगा लाइसेंस

Uttarakhand: 95 वर्षीय महिला फरियादी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह प्रशासन की टीम ने उक्त गोदाम को सीज कर दिया। यह गोदाम वर्ष 2000 से बिना वैध लीज के संचालित किया जा रहा था।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। महिला ने जनता दर्शन कार्यक्रम में शिकायत की थी कि उनकी 12,000 वर्ग फीट भूमि पर गैस गोदाम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। महिला ने बताया कि यह भूमि 1988 में 10 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन लीज समाप्त होने के बाद किराया देना बंद कर दिया गया और अभिलेखों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम कर ली गई।

जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए पूर्ति विभाग और संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने और विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से महिला को न्याय मिला है। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से यह भी पूछा कि इतने वर्षों तक इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने विभागीय लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रशासन ने गैस एजेंसी संचालकों को तीन दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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