गैंगस्टर केस में Mukhtar Ansari को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी का गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गैंग्स्टर एक्ट मामले में आज शनिवार को दोषी पाए जाने पर गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं उनके भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को इसी मामले में आज 2 बजे के बाद सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि 15 साल पुराने गैंग्स्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को आज शनिवार को सजा सुनाई गई है। 

बता दें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। 

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर, अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंच गए हैं और मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर होंगे।

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