हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा, चालीस हजार का जुर्माना
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने बालिका को बहला फुसलाकर भगाने व उससे दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपित अभियुक्त को भिन्न भिन्न धाराओं में चालीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी है।
थाना शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले वादी मुकदमा के अनुसार अभियुक्त अरुण पुत्र आदेश निवासी बन्दरहा थाना पिहानी, उसके पड़ोसी ओमकार व रविन्द्र के घर नियमित रूप से आता जाता रहता था। 31 मार्च 2014 को अरुण वादी की बहन को भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 20 मई 2014 को पुलिस द्वारा बालिका को बरामद किया गया।
मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण एवं शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह व बचाव पक्ष को सुनने के बाद पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त अरुण को दस वर्ष कारावास की सजा दी और चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करने का आदेश दिया जिसमें से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया।