अब गुजरात में मास्क न पहनने पर जुरमाना 200 से बढ़कर 500
देश के अन्य राज्यों की ही तरह गुजरात में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है. संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है. लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है.
अब बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर-उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा. बिना मास्क पाए जाने और सड़क पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा. पहले यह जुर्माना 200 रुपये था. गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है.
इसी के साथ सभी को मास्क उपलब्ध हो सके इसलिए अब अमूल दूध के काउंटर पर अब 2 रुपये में मास्क उपलब्ध होगा.
गुजरात में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. राज्य में अब तक कोरोना के कुल मामले 55,822 हो गए हैं. जबकि 2,326 लोगों की मौत हो चुकी है.