Trending

Toolkit Case: आरोपी निकिता को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

मुंबई। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आदोलन को लेकर नया विवाद इस वक्त शुरू हो गया है। जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। वहीं किसान आदोलन और दिल्ली हिंसा से जुड़े टूलकिट मामले की एक और आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट  से बड़ी राहत मिली है। दरसअल बॉम्बे कोर्ट ने निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते तक रोक लगा दी है। निकता को ये राहत 25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि निकिता जैकब का घर 11 फरवरी को सर्च किया गया और समान जब्त कर लिया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अपराध दूसरे राज्य में हुआ है इसलिए ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निकिता की वकील ने कहा, ‘टूलकिट को अकेले निकिता ने नहीं बनाया है। टूलकिट के साथ निकिता जुड़ी है, उसने रिसर्च की है लेकिन ये सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं। हिंसा फैलाने का निकिता का कोई उद्देश्य नहीं था।’

निकिता जैकब के वकील ने बताया, ‘बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट को ध्यान में रखते हुए निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दी है। इन तीन हफ्तों के भीतर निकिता को दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देनी होगी। ट्रांजिट बेल का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है।

लेकिन फिर भी एक इंसान के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को राहत नहीं है।’  मीडिया के सवालों काी जवाब देते हुए निकिता की वकील ने बताया कि वह कहीं गायब नहीं हुई है, मुंबई में ही है। 12 फरवरी को जज के सामने पेश हो चुकी है। ये सबकुछ मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने निकिता को तीन हफ्ते की राहत दी है। 

Related Articles

Back to top button