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उत्तराखंड: होली के रंग में कोरोना का भंग, शासन ने जारी की ये नई गाइडलाइन

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना जिस गति के फिर फैलने लगा है, इसे लेकर शासन की चिंता स्वाभाविक है। मुख्यसचिव ओ तयम प्रकाश ने आज होली मनाने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। इसमें बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को होली के आयोजन से दूर रखने की सलाह दी गई है।

मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी किये गये समस्त आदेशा/नियमों का अनुपालन कराते हुए, इस वर्ष होली महोत्सव 28 व 29 मार्च को मनाया जाएगा। इन महोत्सवों एवं त्योहारों का आयोजन के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं।

ये है गाइडलाइन

  1. होलिका दहन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के पचास फीसद लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति प्रतिभाग करने से बचें। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अन्दर ही होली मनायें।

2- होली मिलन स्थल पर स्थल क्षमता का 50 प्रतिशत अधिकतम (100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।

3- समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बुखार, जुकाम आदि से ग्रसित लोगों, बगैर मास्क वाले लोगों को समारोह स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाए।
बुखार, जुयाग आदि से शस्ति व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने
4- होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थान पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5- कंटेनमेन्ट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। लोग अपने घरों के अन्दर ही होली मना सकते हैं।
6-संकरी सड़कों एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें।
7-होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें व सूखे रंग, आर्गेनिक (फूलों से बने रंगों) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर तथा गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करें।
8- होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज का जायगा। यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजल गिलास तथा वर्तनों का प्रयोग किया जायेगा।

  1. समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबीन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूड़े आदि को इधर-उपर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जायेगा।
  2. समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा।
  3. समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन की ओर से जारी किय गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसमें सोशल डिस्टोसिंग सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।
  4. माह की विभिन्न तिथियों में मनाये जाने वाले अन्य त्यौहारों में भी कोविट संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जायेगा एवं त्योहार मनाने के स्थल पर थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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