New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आयुष्मान योजना लागू करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई 

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने को लेकर जारी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर को दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू पर 5 जनवरी तक हस्ताक्षर करने को कहा था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन केंद्र सरकार की योजना है, जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार की शक्तियां कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि तक सीमित है, लेकिन हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आदेश देकर सरकारों की शक्तियों को नए तरीके से परिभाषित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को एमओयू साईन करने के लिए मजबूर कैसे कर सकती है। अगर इस एमओयू पर हस्ताक्षर होता है तो केंद्र सरकार 60 फीसदी और दिल्ली सरकार 40 फीसदी खर्च करेगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार इससे ज्यादा खर्च कर रही है।

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