Atishis election challenged: दिल्ली हाई कोर्ट ने आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया
Atishis election challenged: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आतिशी मार्लेना, निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि चुनाव याचिका में न तो निर्वाचन अधिकारी और न ही निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया जाता है। तब कोर्ट ने कहा कि ये आप पर निर्भर है कि आप जवाब में इस पक्ष को रखें।
याचिका कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है। याचिका में आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार्लेना और उनके चुनाव प्रतिनिधि ने भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल किया। चुनाव से एक दिन पहले आतिशी के एक निकट सहयोगी को पांच लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा गया। वह आतिशी मार्लेना के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना आतिशी मार्लेना का जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण है।
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विधानसभा चुनाव में आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया है। आतिशी को कुल 52154 और बिधूड़ी को 48633 वोट मिले। कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे नंबर रहीं और उन्हें केवल 4392 वोट मिले।